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31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट

Sat, 23 Jul 2016 01:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Sat, 23 Jul 2016 01:43 AM IST
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will be the property tax exemption till July 31

नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में दी जा रही 10 प्रतिशत छूट के लाभ को देखते हुए निगम कार्यालय में टैक्स जमा करने वालों की भीड़ बढ़  रही है। टैक्स में छूट का लाभ पाने के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है। हालांकि ऑनलाइन टैक्स जमा न होने से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।

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बता दें कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 18 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि टैक्स के रूप में निगम को प्राप्त हो चुकी है। अब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी करने पर चालू वित्त वर्ष अर्थात 2016-17 के टैक्स पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।
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निगमायुक्त टीएल सत्यप्रकाश के अनुसार अगर आप नगर निगम सीमा के भीतर स्थित किसी भी प्लॉट, दुकान, फ्लैट आदि किसी भी प्रकार की रिहायशी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी जानकारी नगर निगम की बेवसाइट www. mcg. gov. in पर उपलब्ध है। प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी के लिए सिविल अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय में भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की व्यवस्था है।

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