'लाइसेंस के बावजूद क्यों की गई हुक्का बार पर कार्रवाई'
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दो माह पूर्व तत्कालीन नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नोएडा के हुक्का बार पर हुई कार्रवाई के संदर्भ में कोर्ट ने अब सिटी मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है।
जून में सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर हुई पुलिस कार्रवाई में नोएडा में हुक्का बार बंद करवा दिए गए थे। इसके विरोध में हुक्का बार मालिकों ने कोर्ट में अपील की थी। अब कोर्ट ने इस संबंध में जवाब मांगा है।
नोएडा में कई जगह खाद्य पदार्थों की दुकानों के साथ हुक्का बार चल रहे थे। बार मालिकों ने खाद्य विभाग से लाइसेंस ले रखा था।
फ्लेवर के इस्तेमाल की दी दलील
लेकिन उन्हें नशीले पदार्थों की बिक्री का अधिकार नहीं है। हुक्का बार मालिकों ने तंबाकू का उपयोग न करके कई प्रकार के फ्लेवर का उपयोग करने की बात कही थी।
लेकिन पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट कामता प्रसाद ने तंबाकू उपयोग नहीं होने का प्रमाण न होने की बात कहकर इन्हें बंद करने का आदेश दिया था।
सिटी मजिस्ट्रेट, प्रीति जायसवाल ने कहा कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो चुका है। जल्द ही इसके सभी पहलुओं पर विचार करके जवाब दिया जाएगा।