योगेंद्र यादव के खिलाफ वारंट जारी, मामले में केजरीवाल और सिसोदिया भी आरोपी
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स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव के खिलाफ एक मानहानि मामले में अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने यादव को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी आरोपी हैं। कड़कड़डूमा जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी प्रांजल अनेजा ने एक मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया क्योंकि यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए।
दरअसल, यादव मामले की सुनवाई में बृहस्पतिवार को पेश नहीं हुए और न उनकी ओर से छूट की अर्जी दायर की गई। पहले उनकी ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार पेश होते थे। उन्होंने आज अपना वकालतनामा वापस ले लिया।
मानहानि मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे योगेंद्र यादव
केजरीवाल व सिसौदिया की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने अर्जी दायर कर उनके लिए पेशी से छूट ले ली।
पेश मामले में अदालत ने चार जून 2014 को अरविंद केजरीवाल, सिसौदिया व यादव को दस-दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी थी।
कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने इन तीनों नेताओं को बतौर आरोपी समन जारी किया था। उस समय यह तीनों नेता आप में थे लेकिन यादव बाद में अलग हो गए थे।