फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Voter id is not needed for casting vote.

बिना वोटर आईडी के भी कर सकेंगे मतदान

Fri, 03 Oct 2014 09:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Fri, 03 Oct 2014 09:57 PM IST
विज्ञापन
Voter id is not needed for casting vote.

जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं है वह भी इस बार वोट डाल सकेंगे बशर्ते उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव आयोग ने 18 विभिन्न प्रकार के फोटो आईकार्ड को वोटर आईडी की जगह इस्तेमाल करने का फैसला लिया है।

विज्ञापन


यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दाहिया ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंकों व डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,  आर.जी.आई. के एन.पी.आर. के तहत जारी स्मार्ट कार्ड के आधार पर पहचान स्थापित कर कोई भी मतदाता वोट डाल सकता है।
विज्ञापन


इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र भी वोट डालने के लिए मान्य होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed