फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   virbhadra singh reaches delhi high court against da case verdict of lower court

वीरभद्र डीए मामले में अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे

Wed, 23 Jan 2019 03:10 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 23 Jan 2019 03:10 PM IST
विज्ञापन
virbhadra singh reaches delhi high court against da case verdict of lower court

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति (डीए) एकत्र करने के मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

विज्ञापन


कांग्रेस के 82 वर्षीय नेता और उनकी पत्नी ने निचली अदालत के 10 दिसंबर 2018 का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया है। अदालत ने सिंह, उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
विज्ञापन


निचली अदालत को अभी औपचारिक तौर पर दंपत्ति के खिलाफ आरोप तय करना है और मामला 29 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अदालत ने दिसंबर के अपने आदेश में कहा था कि वह बेहिसाब राशि को सेब की बिक्री से मिली राशि के तौर पर पेश करके, कर प्राधिकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कथित तौर पर अपराध में बढ़ावा देने के मामले में उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दिया था। सीबीआई ने सप्रंग सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहने के दौरान सिंह के आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कथित तौर संग्रह करने के मामले में सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दायर किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed