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उपहार हादसे की पीड़िता को धमकाने वालों को कोर्ट का आदेश-मांगे माफी और अखबार में छपवाएं

Sat, 01 Jul 2017 05:51 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 01 Jul 2017 05:51 PM IST
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Uphaar Case: Court asks 2 accused of threatening N.Krishnamoorthy to give unconditional apology
- फोटो : ani

1997 में हुए उपहार सिनेमा हादसा मामले में आज कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को पीड़िता नीलम कृष्णमूर्ति से माफी मांगने और उसे अखबार में छपवाने का आदेश दिया।

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गौरतलब है कि उपहार हादसे की एक पीड़ित नीलम कृष्णमूर्ति को डराने धमकाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ नीलम ने शिकायत की थी। उनकी इसी शिकायत पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। यह आरोपी उपहार सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं के कर्मचारी हैं।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को नीलम से बिना किसी शर्त माफी मांगनी होगी और इसे बड़े अखबारों में छपवाना भी होगा।

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