फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   unnecessary Cesarean operation, know what High court said

जानिए अनावश्यक सीजेरियन ऑपरेशन के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा

Wed, 14 Feb 2018 01:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 14 Feb 2018 01:19 PM IST
विज्ञापन
unnecessary Cesarean operation, know what High court said

जन्म के समय मां का अनावश्यक सीजेरियन (सी-सेक्शन) करना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अस्पताल में ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार और एमसीआई से जवाब मांगा है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट की मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ ने अनावश्यक सीजेरियन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की।

 

सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य निदेशालय बताएं कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए बनाए गए पैनल के विचार विमर्श के बाद क्या उपाय निकाले गए हैं।

विज्ञापन

अगली सुनवाई 9 जुलाई को

unnecessary Cesarean operation, know what High court said

डीजीएचएस द्वारा जो भी उपाय निकाले गए हैं, उनकी रिपोर्ट अगली सुनवाई 9 जुलाई को पेश की जाए। वहीं पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे मामलों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

 

याचिका एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर की गई है। जिसमें निजी अस्पतालों में अनावश्यक सीजेरियन के मामलों में इजाफा होने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में सी-सेक्शन के दिशानिर्देशों की जानकारी मांगी गई है।
 

याचिका में बताया गया है कि निजी अस्पतालों में सीजेरियन के मामले 65.54 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा 20.65 प्रतिशत है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed