फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   University professor arrested for treason Gilani did not get bail

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार डीयू प्रोफेसर गिलानी को नहीं मिली जमानत

Sat, 19 Mar 2016 09:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 19 Mar 2016 09:21 AM IST
विज्ञापन
University professor arrested for treason Gilani did not get bail
गिलानी

देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार डीयू के प्रोफेसर एसएआर गिलानी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी बहस नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि गिलानी पर गंभीर आरोप हैं लेकिन उन्हें जमानत याचिका की कॉपी नहीं मिली है। 

विज्ञापन


इसलिये वह बहस नहीं कर सकते है। अदालत ने इस पर जांच अधिकारी को फटकार लगाई और जमानत याचिका पर सुनवाई के लिये शनिवार की तारीख तय कर दी। गिलानी की जमानत याचिका पर बुधवार व बृहस्पतिवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी।  गिलानी ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। 
विज्ञापन


प्रेस क्लब में देश विरोधी नारेबाजी के सिलसिले में पुलिस ने 16 फरवरी को गिलानी को गिरफ्तार किया था। गिलानी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

शनिवार को होगी अगली सुनवाई

University professor arrested for treason Gilani did not get bail
अदालत - फोटो : file photo

पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गर्ग के समक्ष शुकवार को दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि गिलानी ने प्रेस क्लब में जो भी कहा वह देश के खिलाफ था और यह बेहद गंभीर मामला है। यह सारा मामला वीडियो फुटेज पर आधारित है।

अभियोजन के वकील ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका की कॉपी नहीं मिली है और उसे पढ़े बिना वह बहस नहीं कर सकते है। कोर्ट ने याचिका की कॉपी सरकारी वकील को देने का निर्देश जांच अधिकारी को दिया है।

पुलिस का कहना है कि प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये। इस कार्यक्रम की बुकिंग प्रोफेसर अली जावेद ने करवाई थी और इसके संयोजक गिलानी थे। इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने हिस्सा लिया था उनके बारे में पूछताछ कर गिरफ्तारी करनी है।

पूर्व प्रोफेसर गिलानी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह, भीड़ जमा करने व अपराधिक साजिश संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गिलानी इससे पहले संसद हमला मामले में भी आरोपी रहा है लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed