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दिल्ली: उमर खालिद की जमानत पर फैसला 24 मार्च तक टला, दंगों में षड्यंत्र रचने का मामला

Wed, 23 Mar 2022 06:49 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Wed, 23 Mar 2022 06:49 PM IST
सार

अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली के दंगों के संबंध में षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक के लिए टाल दिया है।

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Umar Khalid Decision on bail of postponed till March 23 case of conspiracy in riots
उमर खालिद। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की दिल्ली दंगो में जमानत पर फैसला 24 मार्च तक के लिए टाल दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रखा था और आज यानि बुधवार को सुनाया जाना था। न्यायाधीश रावत ने कहा कि फैसला तैयार नहीं हो पाया और अब फैसला बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। छह महीने से अधिक समय तक जमानत की सुनवाई में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क रखे।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के दंगे एक पूर्व नियोजित, गहरी साजिश का हिस्सा थे, जो आरोपियों द्वारा रची गई थी। खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और विरोध प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष था लेकिन आरोपपत्र सांप्रदायिक था।

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