फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Uber rape case victim is married now and settled abroad

शादी कर विदेश में बस चुकी है उबर रेप पीड़िता

Wed, 04 Nov 2015 06:10 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2015 06:10 PM IST
विज्ञापन
Uber rape case victim is married now and settled abroad

उबर कैब रेप केस में दोषी शिवकुमार यादव की सजा पर पीड़िता के पिता ने संतोष जताया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, 'उनकी बेटी इस हादसे को भूल कर आगे बढ़ चुकी है। उसने शादी कर ली है और नई जॉब के साथ विदेश में रह रही है।'

विज्ञापन


बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की फास्टट्रैक अदालत ने इस मामले में दोषी उबर कैब ड्राइवर शिवकुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे उम्रकैद की ये सजा मरते दम तक के लिए सुनाई गई है।
विज्ञापन


अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पीड़िता ने एक महीने पहले ही अपने मंगेतर के साथ शादी की है। पीड़िता से शादी करने वाला वही लड़का है जिससे उसकी सगाई रेप की घटना से पहले ही हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रेप से पहले जिससे की थी सगाई उसी से की शादी

Uber rape case victim is married now and settled abroad

पीड़िता के पिता के अनुसार उसकी शादी बहुत ही सादे ढंग से हुई। वर वधू के माता-पिता के अलावा शादी में केवल कुछ करीबी दोस्त ही शामिल थे। शादी का यह आयोजन काफी छोटा था।

पीड़िता के पिता कहते हैं कि वह खुश हैं कि उनकी बेटी इस हादसे के सदमे से उबर चुकी है और अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह खुश है और आगे बढ़ रही है।

पिता के अनुसार उनके बेटी और दामाद कुछ समय पहले ही नए घर में शिफ्ट हुए हैं और वो जल्द ही उनसे मिलने जाएंगे। वो कहते हैं कि उनके घर में इस घटना के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं होती।

सभी घरवाले इस हादसे को पूरी तरह भुला देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी या दामाद को वो कभी भी याद आए कि ऐसी कोई घटना भी उनकी जिंदगी में घटी थी।

खुश हैं पीडिता के पिता

Uber rape case victim is married now and settled abroad

दोषी ड्राइवर शिवकुमार यादव को मिली सजा पर पीड़िता के पिता कहते हैं कि इस फैसले वो खुश हैं। यह फैसला उस जैसे दूसरों के लिए सबक होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क से भी कुछ कॉल आई थी जिसमें उनसे फैसले पर राय पूछी जा रही थी।


उनका कहना है कि ये बात दिखाती है कि इस फैसले का असर वहां भी हुआ है। बता दें कि अदालत ने 99 पेज के अपने फैसले में कहा कि ड्राइवर ने विक्टिम के शरीर में लोहे की छड़ घुसाने की धमकी दी थी। दोषी ड्राइवर ने पीड़िता को 16 दिसंबर 2012 की घटना भी याद दिलाई थी।

पीड़िता ने कहा था-
रेप की घटना के कुछ दिनों के बाद पीड़िता ने मीडिया को बताया था कि वह सो नहीं पाती थी, सोती थी तो उसे अजीब सपने आते थे।
उसने बताया कि वह भारत छोड़ना चाहती थी। यहां वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed