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सौतेले भाई को फंसाने के लिए की ओछी हरकत

Mon, 28 Jul 2014 09:23 AM IST
Updated Mon, 28 Jul 2014 09:23 AM IST
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Two accused sentenced to 10 years by the Court

दिल्ली में सौतेले भाई से दुश्मनी निकालने के लिए उसकी कार में चरस रखवाने के मामले में विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है।

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मामले में पुलिस ने पीड़ित को भी आरोपी बनाया था लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। दोषी हरियाणा के सोनीपत निवासी हैं और उनके बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था।
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तीस हजारी स्थित विशेष एनडीपीएस जज शैल जैन ने सोनीपत हरियाणा निवासी यशपाल व सुभाष को 22 जुलाई को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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किस बात की दुश्मनी थी?

Two accused sentenced to 10 years by the Court

अदालत ने इस मामले में तीसरे आरोपी सतबीर को बरी कर दिया। यशपाल ने सुभाष की मदद से सतबीर की कार में 1.70 किलोग्राम चरस रखवा दी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर कार से चरस बरामद कर ली थी।

पेश मामले के मुताबिक थाना कोतवाली पुलिस ने 7 जनवरी 2006 को ओल्ड लाजपत राय मार्केट की पार्किंग में खड़ी कार से चरस बरामद की थी। यह कार सतबीर की थी जिसमें सुभाष अपनी पत्नी व बेटी के साथ सोनीपत से आया था। यशपाल व सतबीर के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।

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