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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: डीएनडी पर टोल टैक्स की वसूली पर नहीं लगेगी रोक

Thu, 30 Jun 2016 01:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 30 Jun 2016 01:33 PM IST
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toll collection of dnd will not be stopped supreme court

दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईवे पर आम जनता से टोल टैक्स की वसूली पर रोक की मांग को आज सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। असल में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेंट्स एसोसिएशन (फोनरवा) ने टोल टैक्स की वसूली पर रोक की मांग की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ टोल टैक्स वसूली की मांग पर रोक लगाने से इन‌कार कर दिया बल्कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो अगले तीन महीने में इस मामले पर फैसला ले।
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बता दें कि फोनरवा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी जब‌ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में दायर जनहित याचिका पर फैसला नहीं देता तब तक के लिए टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी जाए।

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'तीन महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाए फैसला'

toll collection of dnd will not be stopped supreme court

मालूम हो कि फोनरवा ने 2012 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज के बीच टोल वसूलने के लिए हुए करार को रद्द कर डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री किया जाए। हालांकि इस मामले पर फैसला आना अभी बाकी है।

फोनरवा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी क‌ि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं देता तब तक के लिए डीएनडी एक्सप्रेस वे पर टोल की वसूली पर रोक लगा दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार जरूर कर लिया था लेकिन आज इस फैसला सुनाते हुए टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले में तीन महीने के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया है।

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