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आज दूर होगी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत, हेतरी हाउस में CGRF की बैठक
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Tue, 28 Jun 2016 03:27 AM IST
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बिजली
- फोटो : अमर उजाला
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साइबर सिटी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण मंगलवार को हेतरी हाउस में किया जाएगा। इसके लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए इसे हरियाणा बिजली विनियामक आयोग से निर्देश मिला है। उपभोक्ताओं की सुनवाई सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। इस बात की जानकारी बिजली निगम के प्रवक्ता ने दी। बताया कि सीजीआरएफ द्वारा आयोजित इस बैठक में कई तरह की शिकायतों को सुना जाएगा।
जिसमें बिलिंग समस्या, वोल्टेज शिकायत, मीटरों से संबंधित शिकायतें, बिजली आपूर्ति कटवाने व पुन: जुड़वाने संबंधी, बिजली आपूर्ति में बाधाएं व बंद होना, दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की अनुपालना न करने संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। कोशिश रहेगी कि सभी शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया जाए।
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फोरम द्वारा बिजली की चोरी व उसके अनाधिकृत उपयोग, दुर्घटनाओं व जांच संबंधी मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को फोरम में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि वह यहां ऐसे ही मामले लेकर आएं जो न्यायालय में लंबित नहीं हों। उपभोक्ताओं को शिकायत का विस्तृत विवरण सत्यापित शपथपत्र के साथ देना होगा। प्रार्थी से इसके लिए किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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इसके लिए इसे हरियाणा बिजली विनियामक आयोग से निर्देश मिला है। उपभोक्ताओं की सुनवाई सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। इस बात की जानकारी बिजली निगम के प्रवक्ता ने दी। बताया कि सीजीआरएफ द्वारा आयोजित इस बैठक में कई तरह की शिकायतों को सुना जाएगा।
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जिसमें बिलिंग समस्या, वोल्टेज शिकायत, मीटरों से संबंधित शिकायतें, बिजली आपूर्ति कटवाने व पुन: जुड़वाने संबंधी, बिजली आपूर्ति में बाधाएं व बंद होना, दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की अनुपालना न करने संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। कोशिश रहेगी कि सभी शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया जाए।
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फोरम द्वारा बिजली की चोरी व उसके अनाधिकृत उपयोग, दुर्घटनाओं व जांच संबंधी मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को फोरम में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि वह यहां ऐसे ही मामले लेकर आएं जो न्यायालय में लंबित नहीं हों। उपभोक्ताओं को शिकायत का विस्तृत विवरण सत्यापित शपथपत्र के साथ देना होगा। प्रार्थी से इसके लिए किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाएगा।