फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Three people convicted of murderous assault on youth sentenced to six years in prison

Delhi NCR News: युवक पर जानलेवा हमला करने वाले तीन दोषियों को छह साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:12 PM IST
विज्ञापन
-बदरपुर में 2019 में हुई थी वारदात, तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बदरपुर इलाके में साल 2019 में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में साकेत कोर्ट ने तीन दोषियों को छह-छह साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेद सिंह ने साहिल उर्फ इशमाइल, मोहित और विशाल उर्फ विक्की पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि तीनों ने एक साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों को हत्या के प्रयास और साझा मंशा से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। उनकी सजा एक साथ चलेगी और पहले जेल में बिताई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा। अभियोजन के मुताबिक, 15 नवंबर 2019 को मोलरबंद एक्सटेंशन में तीनों ने भाइयों मुकुल और मनीष पर हमला किया था। इस दौरान दो आरोपियों ने मुकुल को पकड़ लिया, जबकि साहिल ने लोहे की रॉड से उसकी पीठ पर वार किया। रॉड शरीर में फंस गई थी। मुकुल को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि रॉड उसके फेफड़े को पार कर गई थी और उसका सिरा मुख्य रक्त नली एओर्टा के बेहद करीब था। इसके बाद उसकी सर्जरी की गई। अभियोजन ने अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपियों की उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और लंबे समय से चल रहे मुकदमे का हवाला देकर राहत मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article