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असंगठित व गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी : कपिल मिश्रा
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- दिल्ली में बनेंगे श्रमिक कल्याण बोर्ड, केंद्र की तर्ज पर जल्द अंतिम रूप लेंगी चारों श्रम संहिताओं के नियम
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया को तेजी से काम किया जाएगा। इन वर्गों के श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से मिलना चाहिए। मंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाशन और अधिसूचना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान है, जिनके माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारों श्रम संहिताओं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता के नियमों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों का गहन अध्ययन कर दिल्ली के नियमों को यथासंभव केंद्रीय नियमों के अनुरूप रखा जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया को तेजी से काम किया जाएगा। इन वर्गों के श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से मिलना चाहिए। मंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाशन और अधिसूचना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान है, जिनके माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारों श्रम संहिताओं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता के नियमों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों का गहन अध्ययन कर दिल्ली के नियमों को यथासंभव केंद्रीय नियमों के अनुरूप रखा जाए।