फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The High Court expressed concern over cases of sexual abuse, told the shocking facts

यौन शोषण के लंबित मामलों पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, तथ्यों को बताया चौंकाने वाला

Thu, 22 Sep 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 22 Sep 2016 12:08 AM IST
विज्ञापन
The High Court expressed concern over cases of sexual abuse, told the shocking facts
कोर्ट - फोटो : file photo

हाईकोर्ट ने राजधानी में बच्चों से यौन शोषण के चार हजार से भी अधिक मामलों के लंबित होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि जिस हिसाब से इन मामलों का निपटारा हो रहा है उसे देखते हुए अदालतों के गठन पर विचार किया जाना जरूरी है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन मामलों का निपटारा समयबद्ध ढंग से किए जाने पर विचार जरूरी है। 
विज्ञापन


अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उक्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पेश डाटा में जो तथ्य दिए गए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। बच्चों से यौन शोषण के मामलों का समयबद्ध ढंग से निपटारा जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बच्चों से यौन शोषण के 4000 मामले लंबित

The High Court expressed concern over cases of sexual abuse, told the shocking facts
कोर्ट

अदालत यौन शोषण मामलों को लेकर एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता एचएस फुलका ने अदालत का ध्यान डीएलएसए द्वारा पेश रिपोर्ट की और दिलवाया।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक राजधानी की 11 पोक्सो अदालतों में बच्चों से यौन शोषण से संबंधित 4274 मामले लंबित थे। जनवरी से 31 जुलाई तक मात्र 449 मामलों का ही निपटारा किया जा सका है।

फुलका ने कहा कि इस हिसाब से इन मामलों के निपटारे को दस वर्ष लग जाएंगे और इस दौरान हजारों नए मामले आ जाएंगे। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इन सभी 11 अदालतों को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत बना दी जाए और अन्य मामले न भेजें जाएं ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 5 अक्तूबर तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed