बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले बाप को मिली सजा
नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला पिछले नौ महीने से अदालत में विचाराधीन था। बल्लभगढ़ निवासी 13 वर्षीय लड़की ने दस दिसंबर 2014 को यह मामला थाना शहर में दर्ज करवाया था।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह नौवीं की छात्रा है और उसकी मां एक कंपनी में काम करती है। जबकि पिता शराब का लती है और कोई काम नहीं करता है। लड़की का कहना था कि एक दिन वह अपने घरेलू कामों को निपटा रही थी।
लड़की ने अध्यापिका को बतायी करतूत
तभी शराब के नशे में धुत पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के साथ बलात्कार करने की कोशिश की।
किसी तरह आरोपी के चंगुल से बच कर भागी लड़की ने स्कूल की अध्यापिका से पिता की करतूतों की बात बताई। इस पर अध्यापिका ने चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पुलिस को शिकायत दी।
उस समय पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार के अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता श्यामसुंदर को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद के साथ 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।