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Delhi NCR News: द्वारका कोर्ट ने 2016 के अपहरण मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2016 में एक 23 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट के अपहरण और फिरौती की मांग करने के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पंकज गुप्ता ने वासीम अंसारी, दीपक उर्फ दीपू, विनोद कुमार, नासिर अली, नीरज शर्मा और रिजवान के खिलाफ सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इन सभी को आपराधिक साजिश और फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में दोषी ठहराया गया था। 17 अगस्त के आदेश में अदालत ने कहा, मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उपरोक्त उल्लिखित कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें पीड़िता एक मेकअप आर्टिस्ट थीं। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा देते हुए उनके अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा।
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नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2016 में एक 23 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट के अपहरण और फिरौती की मांग करने के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पंकज गुप्ता ने वासीम अंसारी, दीपक उर्फ दीपू, विनोद कुमार, नासिर अली, नीरज शर्मा और रिजवान के खिलाफ सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इन सभी को आपराधिक साजिश और फिरौती के लिए अपहरण के आरोप में दोषी ठहराया गया था। 17 अगस्त के आदेश में अदालत ने कहा, मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उपरोक्त उल्लिखित कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें पीड़िता एक मेकअप आर्टिस्ट थीं। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा देते हुए उनके अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा।