दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब, ऑटो विज्ञापन नीति पर नए परिवहन मंत्री लेंगे निर्णय
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न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और विभु बाखरु की खंडपीठ सरकार की विज्ञापन नीति को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
इन याचिकाओं में ऑटो पर राजनीतिक विज्ञापन लगाने पर रोक लगाने संबंधी निर्णय को चुनौती दी गई है। अदालत ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही सरकार से पूछा था कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार करना चाहेगी।
26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सत्यकाम जैन ने खंडपीठ को बताया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं।
लेकिन, नए परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से औपचारिक फैसला किए जाने का इंतजार किया जा रहा है । जैन ने गोपाल राय के इस्तीफे के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला है।
अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष सरकार का फैसला रखने के लिए दो हफ्ते का समय और मांगा। उनके अनुरोध के मद्देनजर अदालत ने मामले की सुनवाई 26 अगस्त तय कर दी।