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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Court stayed on the hearing of the defamation case against Akali MLA Manjinder Singh Sirsa

दिल्ली: विधायक सिरसा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक

Wed, 17 Jul 2019 10:03 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Wed, 17 Jul 2019 10:03 PM IST
सार

- याचिका दायर कर दी थी मंत्री सतेंद्र जैन की शिकायत पर आरोप निर्धारण को चुनौती

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The Court stayed on the hearing of the defamation case against Akali MLA Manjinder Singh Sirsa
मनजिंदर सिंह सिरसा (फाइल फोटो) - फोटो : File Photo

विस्तार

अकाली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई पर बुधवार को अदालत ने रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन की शिकायत पर कोर्ट ने 3 जुलाई को सिरसा समेत तीन लोगों पर आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। 

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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सिरसा की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
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याचिका पर अब 24 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में सिरसा ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन पर गलत तरीके से आरोप तय किए हैं। उनके खिलाफ आरोप तय करने लायक कोई साक्ष्य या तथ्य नहीं हैं।
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एसीएमएम समर विशाल ने सिरसा के साथ एक समाचार पत्र के संपादक तथा प्रकाशक के खिलाफ भी 3 जुलाई को आरोप तय किए थे। इस मामले में बुधवार से शिकायतकर्ता की ओर से जिरह शुरू होनी थी, लेकिन सिरसा स्टे ले आए। 

सतेंद्र जैन ने आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा और सिरसा के खिलाफ मानहानि की दो शिकायतें दायर की थीं। जैन का आरोप था कि मिश्रा ने 7 मई 2017 को उन पर झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने दो करोड़ रुपये की घूस की राशि दी थी।

इस आरोप को सिरसा ने 9 मई 2017 को प्रेस वार्ता कर प्रचारित करते हुए कहा था कि जैन ने गलत पैसा पार्टी में बांटा था। इन आरोपों को एक बड़े हिंदी अखबार ने कवर किया था।


आप विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत पर सत्र अदालत ने आरोपी का पक्ष सुनने और उसके बाद आरोप तय करने का निर्देश दिया है। उनके खिलाफ शिकायत पर एसीएमएम कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होनी है।

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