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रेशम के व्यापारियों से ठगी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
अमर उजाला, ब्यूरो, दिल्ली
Updated Sun, 16 Jul 2017 08:03 PM IST
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अदालत ने रेशम के व्यापारियों से लाखों रुपये ठगने के मामले में एक कारोबारी को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी की खिंचाई भी की है। विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने दोषी रजत खन्ना उर्फ विकास कपूर को प्रोबेशन पर रिहा करने वाली याचिका खारिज कर दी ।
अदालत ने कहा कि दोषी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती उसे अपने अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी ने कपटपूर्ण तरीके से पहले से बनाई योजना के मुताबिक रेशम के आपूर्ति करने वालों को धोखा दिया और उनसे लाखों रुपये की कीमत के कपड़े मंगवाए।
बहरहाल अदालत ने गाजियाबाद निवासी व्यक्ति को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने तक जमानत प्रदान कर दी है। मामला वर्ष 2004 का है जब रेशम के कपड़े की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने जांच अधिकारी की खिचाई करते हुए कहा कि दुग्गल उर्फ रवि कपूर के खिलाफ सबूत होने के बावजूद जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
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अदालत ने कहा कि दोषी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती उसे अपने अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी ने कपटपूर्ण तरीके से पहले से बनाई योजना के मुताबिक रेशम के आपूर्ति करने वालों को धोखा दिया और उनसे लाखों रुपये की कीमत के कपड़े मंगवाए।
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बहरहाल अदालत ने गाजियाबाद निवासी व्यक्ति को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने तक जमानत प्रदान कर दी है। मामला वर्ष 2004 का है जब रेशम के कपड़े की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने जांच अधिकारी की खिचाई करते हुए कहा कि दुग्गल उर्फ रवि कपूर के खिलाफ सबूत होने के बावजूद जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
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