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मास्क-सैनेटाइजर की मनमानी कीमत वसूलने वाले नपेंगे
Mon, 16 Mar 2020 09:35 PM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Mon, 16 Mar 2020 09:35 PM IST
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- फोटो : sanitizer
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कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच मास्क और सैनेटाइजर की मनमानी कीमत वसूलने वाले पर दिल्ली सरकार सख्त है। सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने आदेश जारी किया कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। किसी को भी वस्तुओं पर दर्ज एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री ने सोमवार को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के मद्देनजर बैठक की। इसमें फेस मास्क, सर्जिकल मास्क और सैनेटाइजर समेत कोरोना वायरस की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं व दवाओं की बिक्री की समीक्षा की गई।
इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में तत्काल फील्ड अधिकारियों की तैनाती करें। इससे घटिया सामान व एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने से जुड़ी शिकायतों की मौके पर जांच की जाएगी।
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इमरान हुसैन के मुताबिक, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। ऐसे में इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो सकती। एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना भी गैर-कानूनी है। ऐसा करने वाले खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं व कारोबारियों पर लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत केस दर्ज होगा।
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इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री ने सोमवार को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के मद्देनजर बैठक की। इसमें फेस मास्क, सर्जिकल मास्क और सैनेटाइजर समेत कोरोना वायरस की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं व दवाओं की बिक्री की समीक्षा की गई।
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इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में तत्काल फील्ड अधिकारियों की तैनाती करें। इससे घटिया सामान व एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने से जुड़ी शिकायतों की मौके पर जांच की जाएगी।
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इमरान हुसैन के मुताबिक, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। ऐसे में इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो सकती। एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना भी गैर-कानूनी है। ऐसा करने वाले खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं व कारोबारियों पर लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत केस दर्ज होगा।