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लैंड फॉर जॉब मामला: तेजस्वी ने कोर्ट में आरोपों से किया इनकार, ट्रायल का करेंगे सामना
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए। तेजस्वी ने कोर्ट में सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे इस मामले में ट्रायल का सामना करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में 6 अगस्त 2024 को पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष अदालत ने 18 सितंबर 2024 को इस पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और ईडी द्वारा प्रस्तुत 96 दस्तावेजों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। हालांकि, इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति (प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन) का मामला अभी भी लंबित चल रहा है।
घोटाले से संबंधित सीबीआई जांच के मामले में अदालत पहले ही 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दे चुकी है। सीबीआई ने अपना दूसरा पूरक आरोपपत्र 22 सितंबर 2023 को दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। इससे पहले सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को 16 आरोपियों के खिलाफ मूल आरोपपत्र दाखिल किया था, जिस पर 27 फरवरी 2023 को अदालत ने संज्ञान लिया था। ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, सीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को 7 मार्च 2024 को नियमित जमानत मिल चुकी है।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए। तेजस्वी ने कोर्ट में सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे इस मामले में ट्रायल का सामना करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में 6 अगस्त 2024 को पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। विशेष अदालत ने 18 सितंबर 2024 को इस पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और ईडी द्वारा प्रस्तुत 96 दस्तावेजों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। हालांकि, इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति (प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन) का मामला अभी भी लंबित चल रहा है।
घोटाले से संबंधित सीबीआई जांच के मामले में अदालत पहले ही 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दे चुकी है। सीबीआई ने अपना दूसरा पूरक आरोपपत्र 22 सितंबर 2023 को दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। इससे पहले सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को 16 आरोपियों के खिलाफ मूल आरोपपत्र दाखिल किया था, जिस पर 27 फरवरी 2023 को अदालत ने संज्ञान लिया था। ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, सीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को 7 मार्च 2024 को नियमित जमानत मिल चुकी है।
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