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Delhi NCR News: बस हादसे में घायल किशोर को 1.70 लाख रुपये का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 05:49 PM IST
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20 मार्च 2023 की रात उत्तम नगर के टी-कैंप में हुआ था हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। द्वारका स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने बीमा कंपनी को एक 16 वर्षीय किशोर को 1.70 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने अपने फैसले में बस चालक, मालिक और बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुल मुआवजे का 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत पीड़ित अंकित कुमार पूर्वे के खाते में जमा किया जाए, जबकि बाकी 75 प्रतिशत रकम एक साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार, यह हादसा 20 मार्च 2023 की रात उत्तम नगर के टी-कैंप इलाके में हुआ था। पीड़ित अपनी सब्जी की रेहड़ी के पास खड़ा था, तभी तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे में उसके उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था।
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