नए साल का मनाने जा रहे जश्न तो पहले से जान लें ये खतरे
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नए साल के जश्न पर शराब परोसने में लापरवाही की तो उस पर गाज गिरेगी। आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ बैठक के बाद निगरानी के लिए छह टीमों का गठन किया है। रात को 12 बजे के बाद पार्टी नहीं होगी और तय मात्रा से अधिक शराब नहीं परोसी जाएगी।
31 दिसंबर की रात को आबकारी विभाग की ओर से शराब परोसने की दी जाने वाली अनुमति 400 स्थान पर पूरी हो चुकी है। जिसमें 264 स्थान ऐसे है जहां पर स्थायी तौर पर शराब परोसी जाती है।
नए साल के जश्न पर अलग से अनुमति लेने वालों में इस बार अलग-अलग स्थान के आरडल्यूए भी शामिल हैं। आबकारी अधिकारी के अनुसार ऐसे निवासी जो 31 दिसंबर को बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनकी ओर से भी इस बार आवेदन आ रहे हैं।
पुलिस की टीमें रखेंगी नजर
30 दिसंबर तक यह आवेदन और बढ़ने की उम्मीद है। पुलिस आयुक्त के साथ हुई बैठक के बाद छह टीमों का गठन किया गया है। जिसमें चार टीम को तो ईस्ट जोन में लगाया गया है।
जबकि दो अन्य टीम साउथ जोन के रिजोर्ट व अन्य स्थानों पर नजर रखेंगी। शराब परोसने की अनुमति लाइसेंस फीस के आधार पर दी गई है। जिसने जितनी फीस दी है उस हिसाब से उसे अनुमति मिली है।
नए साल के जश्न पर विभाग की पुलिस के साथ बैठक हो चुकी है। शराब परोसने की अनियमितता को रोकने के लिए छह टीमों का गठन किया गया है। -अरुणा सिंह, डिप्टी एक्साईज कमिश्नर गुड़गांव।