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स्वाति मालीवाल प्रकरण : हाईकोर्ट ने केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को उचित ठहराया, याचिका खारिज
Sat, 03 Aug 2024 06:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 03 Aug 2024 06:04 AM IST
सार
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने शुक्रवार को बिभव की याचिका खारिज कर दी। कुमार को ट्रायल कोर्ट ने दो बार जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
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विभव कुमार, स्वाति मालीवाल file
- फोटो : PTI/AAP
विस्तार
हाईकोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को उचित ठहराया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने शुक्रवार को बिभव की याचिका खारिज कर दी। कुमार को ट्रायल कोर्ट ने दो बार जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
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पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है।
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अपनी याचिका में कुमार ने तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अमनदीप सिंह जौहर बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कुमार ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की थी।
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उन्होंने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित कानून के अनुसार उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की थी, जो उनकी गिरफ्तारी के निर्णय लेने में शामिल थे।