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सुपरटेक में फ्लैट खरीदारों को वापस मिलेगा पैसा

Thu, 09 Oct 2014 02:19 PM IST
Updated Thu, 09 Oct 2014 02:19 PM IST
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Supreme Court takes big step on supertech.

नोएडा के सेक्टर- 93ए स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट परिसर के दो टावरों एपेक्स और सियान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से 30 मई 2014 तक आवेदन लगाने वाले और खरीदारों को पैसे वापस करने को कहा है।

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वहीं, 30 मई के बाद पैसे वापसी के लिए आवेदन लगाने वालों की याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ते हुए सुनवाई करने की बात कही है। ऐसे फ्लैट खरीदारों को कोर्ट से निर्णय आने तक इंतजार करना पड़ेगा।
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बता दें, कि इससे पहले 53 खरीदारों को कोर्ट ने पैसे वापस देने के लिए बिल्डर को आदेश दिया था। इस मामले में बिल्डर प्रवक्ता का कहना है कि उन खरीदारों को पैसा वापस किया जा रहा है।

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कोर्ट के आदेश होगा पालन

Supreme Court takes big step on supertech.

कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि सुपरटेक इन दो टावरों में 857 फ्लैट बनवा रहा था जिसमें से 600 से ज्यादा फ्लैट बुक हो चुके थे। अधिकतर बायर्स पैसा भी दे चुके थे।

कॉमन एरिया में फ्लैट बनवाने पर एमरॉल्ड कोर्ट के निवासी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने दोनों ही टावरों को गिराने का आदेश दिया था, जिसकेबाद बिल्डर और बायर्स ने सुप्रीम में याचिका दायर की।

इसको लेकर खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ हंगामा भी किया था और आरोप लगाया था कि जब फ्लैट निर्माण पर विवाद था तो बुकिंग क्यों की गई। फिलहाल दोनों टावरों का निर्माण बंद है और प्राधिकरण की सील लगी हुई है।

नए रेट से मिलेगा जमीन का मुआवजा

Supreme Court takes big step on supertech.

नोएडा के बिसरख के सामने हिंडन नदी पर प्रस्तावित पुल को नोएडा से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए करीब 1.10 लाख वर्गमीटर जमीन की दरकार है। प्राधिकरण ने किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बदले किसानों को नई दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 ने डूब क्षेत्र में स्थित इस जमीन के खसरा नंबरों की सूची तैयार कर भूलेख विभाग को भेज दी है। इन खसरा नंबरों के किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। इसकेबदले प्राधिकरण 3900 रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा और पांच प्रतिशत प्लॉट न लेने वालों को 1100 रुपये प्रति वर्गमीटर की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा।

इस हिसाब से डूब क्षेत्र की जमीन लेने के लिए प्राधिकरण प्रति बीघा करीब 50 लाख रुपये का भुगतान करेगा। हालांकि पांच प्रतिशत प्लॉट लेने के इच्छुक किसानों को डूब क्षेत्र में ही प्लॉट दिया जाएगा। इस प्लॉट पर उसे किसी तरह के निर्माण की छूट नहीं होगी, सिर्फ इस पर खेती की जा सकेगी।

बता दें कि करीब 52 करोड़ रुपये की लागत से हिंडन पर पुल बनने जा रहा है। पुल के एक ओर ग्रेटर नोएडा वेस्ट का बिसरख और दूसरी तरफ सेक्टर-112 व 115 होगा। इन दोनों सेक्टरों के बीच से होते हुए करीब 1200 मीटर रोड बननी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर इसका निर्माण करवा रहे हैं।

इससे नोएडा के सेक्टर- 50, 51, 74, 75, 76, 77, 78, 112, 113, 114, 115 समेत कई सेक्टरों और आसपास के गांववासियों को ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। पुल का निर्माण नए साल से शुरू हो जाएगा और इसे पूरा होने में दो से तीन साल लगेंगे।

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