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सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी रहेगा टोलफ्री, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे से इंकार
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 11 Nov 2016 11:16 AM IST
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डीएनडी टोल फ्री मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका की शुक्रवार(11 नवंबर) को सुनवाई हुई।
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डीएनडी को टोलफ्री करने के खिलाफ डाली गई इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है।
इसके साथ ही न्यायालय ने अपने अगले आदेश तक डीएनडी को टोलफ्री रखने के ही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीएजी से डीएनडी का ऑडिट करने को कहा है।