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यूपी में होगी 2 लाख 70 हजार शिक्षकों की भर्ती!

Thu, 17 Apr 2014 05:22 PM IST
Updated Thu, 17 Apr 2014 05:22 PM IST
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Supreme Court notices UP gov to take teacher recruitment

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से बदहाल हो रही शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई।

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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।

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काम आई यह जनहित याचिका

Supreme Court notices UP gov to take teacher recruitment

प्राइमरी विद्यालय की बदहाल व्यवस्था पर आगरा की हरिजन महिला, विकलांग एवं युवा कल्याण संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

संगठन के पदाधिकारी ओमनारायण तिवारी ने बताया कि संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 21(ए) और आरटीई एक्ट 2009 के आधार पर बच्चों के  हित में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में एक रिट दाखिल की थी।

हो रही थीं बस 72 हजार भर्तियां

Supreme Court notices UP gov to take teacher recruitment

संगठन की याचिका के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द शिक्षकों के  रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 25 जून तक 72 हजार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है।

जबकि प्रदेश में दो लाख 70 हजार शिक्षकों की कमी है। ऐसे में संगठन की मांग है कि आरटीई के तहत जितनी रिक्तियां हैं प्रदेश में उन्हें तत्काल भरा जाए।

उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भर्तियां आरंभ होंगी तो बच्चों को बेहतर शिक्षा तो मिलेगी ही साथ ही बीएड व टीईटी करके घरों में बैठे बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा।

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