फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Super Rich Husband To Pay Rs 4 Lakh Per Month To Estranged Wife

पत्नी को तलाक देना चाहता था सुपर रिच बिजनेसमैन, कोर्ट ने तय कर दिया 4 लाख का गुजारा भत्ता

Mon, 28 Aug 2017 10:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 28 Aug 2017 10:39 AM IST
विज्ञापन
Super Rich Husband To Pay Rs 4 Lakh Per Month To Estranged Wife
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र

पत्नी व बेटी को हर माह चार लाख रुपये गुजाराभत्ता देने का निर्देश अदालत ने दक्षिण दिल्ली के करोड़पति कारोबारी को दिया है। इस राशि में प्रतिवर्ष 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी अदालत ने दिया है। 

विज्ञापन

 
कारोबारी का नाम एक पत्रिका में सुपर रिच कारोबारियों की सूची में शामिल किया गया था। पत्रिका के मुताबिक कारोबारी का कारोबारी करीब 1000 करोड़ रुपये का बताया गया था। 
विज्ञापन

 
साकेत जिला अदालत के प्रधान न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने अपना फैसला सुनाते हुये इस बात पर गौर किया कि कारोबारी की आय में पिछले दो साल में भारी उछाल आया था।  
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि कारोबारी की कंपनी को 500 फोरच्यून कंपनियों में शुमार किया गया जिसकी संपत्ति 921 करोड़ रुपये बताई गई थी। इससे साफ है कि वह देश के अमीर कारोबारी परिवार से है और अपने पिता का इकलौता बेटा है। इसका फायदा उसकी पत्नी को देने से इंकार नहीं किया जा सकता।  

महिला ने अपनी अर्जी में कहा उसके पति ने 2008 में घर से निकाल दिया था। इसके बाद महिला ने गुजाराभत्ते के लिये हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पति ने जनवरी 2011 में तलाक की अर्जी दायर की थी।  

पीड़िता ने इसके बाद चार अगस्त 2011 को जिला अदालत में गुजाराभत्ता की अर्जी दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद हर माह सवा लाख रुपये गुजाराभत्त के तौर पर देने का निर्देश आठ फरवरी 2013 को पति को दिया था।  

हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के बाद पांच मार्च 2013 को 75 हजार रुपये गुजाराभत्ता देने का निर्देश महिला के पति को दिया था। हाईकोर्ट व निचली अदालत के फैसलों को ऊपर की अदालत में चुनौती दी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी।  


सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुये मामलों को वापस जिला अदालत भेज दिया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी वापस ले ली थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed