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ये फैसला सुनकर खुश हो जाएंगे सुनील शेट्टी

Sat, 26 Apr 2014 01:14 PM IST
Updated Sat, 26 Apr 2014 01:14 PM IST
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Sunil Shetty free of charge in defamation case

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मानहानि के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और उनके वकील विनीत ढांडा को आरोप मुक्त कर दिया है।

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स्टंटमैन पूरन चौहान ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि शेट्टी व ढांडा ने उस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाया।

पुलिस ने इस बाबत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। दोनों ने हाईकोर्ट व मीडिया में उसके खिलाफ झूठा बयान दिया, जिससे उसकी बदनामी हुई।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

Sunil Shetty free of charge in defamation case

मामले की सुनवाई करते हुए सीएमएम सावित्री ने बॉलीवुड अभिनेता और उनके वकील के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मानहानि संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने विनीत ढांडा से हाईकोर्ट के शौचालय में मारपीट की, इस बात को अभी पूरी तरह खारिज करना जल्दबाजी होगी।

इस संबंध में ढांडा ने तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस की रिपोर्ट से हो चुकी है। 22 मार्च 2011 को सुनील शेट्टी, विनीत ढांडा और शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में मौजूद थे।

इसकी पुष्टि हाईकोर्ट के आदेश से हो चुकी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि  आरोपियों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट व मीडिया में झूठा बयान दिया। इससे पहले आरोपियों की अधिवक्ता राजरानी ढांडा ने कहा कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड का बड़ा नाम है और उनसे पैसा ऐंठने के लिए शिकायतकर्ता कानून का दुरुपयोग कर रहा है।

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