टीवी एंकर पर चलेगा पत्नी की हत्या का केस
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एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पूर्व टीवी एंकर शोएब इलियासी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि इलियासी अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी है।
जस्टिस इंदरमीत कुमार कौर ने ट्रायल से कहा कि इलियासी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत उनकी पत्नी की हत्या का मामला भी जोड़ा जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह फैसला शोएब इलियासी की पत्नी अंजू के मां की अपील पर दिया है। दरअसल अंजू की मां रूकमा सिंह ने ट्रायल कोर्ट से मांग की थी कि शोएब पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए जिसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।
रूकमा सिंह ने कहा कि शोएब पर आईपीसी की धारा 304 के तहत सुनवाई हो रही थी। दहेज हत्या से संबंधित इस धारा में 302 की तुलना में कम गंभीर सजा मिलती है।
डेढ़ साल बाद डॉक्टर ने खोला राज
रूकमा सिंह ने डॉक्टर एल सी गुप्ता की उस रिपोर्ट के आधार पर अपील की थी जिसमें उन्होंने ये माना था कि अंजू की हत्या से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि डॉ. गुप्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डेढ़ साल बाद कही।
डा गुप्ता ने पुलिस को दी अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि अंजू के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो खुद से पहुंचाए हुए लगते हैं। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सिंह की अपील को ढुकरा दिया था।
अपने टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से सुर्खियों में आए शोएब इलियासी पर 2000 में अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या का अरोप लगा था।