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पत्नी की हत्या के 17 साल बाद सुहैब इलियासी को मिली उम्रकैद

Wed, 20 Dec 2017 04:27 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 20 Dec 2017 04:27 PM IST
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suhaib ilyasi sentenced to life imprisonment for murdering wife anju by delhi court
suhaib ilyasi

अदालत ने टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में 17 वर्ष बाद फैसला आया है।

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कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष इलियासी पर आरोप साबित करने में सफल रहा है।
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अदालत ने इलियासी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ पत्नी अंजू की हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।

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इलियासी का तर्क था कि उसने आत्महत्या की

suhaib ilyasi sentenced to life imprisonment for murdering wife anju by delhi court

अंजू की 11 जनवरी 2000 को उसके मयूर विहार स्थित फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। इलियासी का तर्क था कि उसने आत्महत्या की है, जबकि अंजू की मां व उसकी दो बहनों ने शपथ पत्र सहित बयान दिया था कि अंजू ने उन्हें कई बार फोन कर बताया था कि इलयासी कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं।

28 मार्च 2000 को पुलिस ने सुहैब को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। निचली अदालत ने 29 मार्च 2011 को सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए थे।

इसी आदेश को सुहैब की सास रुकमा सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने हत्या, सुबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने की मांग की थी।

सुहैब इलिहासी को ’90 के दशक में भारत में टेलीविजन पर क्राइम बेस्ड रियलिटी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड' की शुरुआत करने वाले के तौर पर जाना जाता है। एक निजी टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले इस शो में इलियासी अपराध और अपराधियों को टीवी पर दिखाते थे।

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