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अवैध कब्जे पर प्रशासन सख्त, 41 करोड़ का जुर्माना लगाया

Thu, 06 Jun 2019 06:26 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: राजेश सैनी Updated Thu, 06 Jun 2019 06:26 AM IST
सार

- चौड़ा रघुनाथ पुर में 37 वर्षों से कब्जा किए लोगों पर कार्रवाई

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Strict penalty of 41 crores rupees on illegal occupation in raghunathpur Noida
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

37 वर्षों से प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे चौड़ा रघुनाथ पुर के लोगों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। इसके तहत अवैध कब्जाधारकों पर 41,86,51,280 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पीपी एक्ट(सार्वजनिक परिसर) के तहत की गई है।

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सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्र ने प्राधिकरण और सेक्टर-24 थाना पुलिस को 15 दिनों के अंदर जमीन को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, यदि इस अवधि में जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो कब्जाधारकों से 9,38,680 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। 
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सेक्टर-22 स्थित चौड़ा रघुनाथपुर के कुछ लोगों ने नोएडा प्राधिकरण की 757 वर्ग मीटर जमीन पर वर्ष 1982 से अवैध कब्जा किया हुआ था।  प्राधिकरण ने कब्जा हटवाने के लिए 1991 में गाजियाबाद कोर्ट में पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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कुछ समय बाद मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलने लगा। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्र की कोर्ट ने कब्जाधारकों पर करीब 41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है।


सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि निश्चित समय में आरोपी विनोद, बेवा, प्रदीप, सुंदर, जगमोहन, बॉबी व बसंत कब्जा नहीं हटाते है तो प्राधिकरण पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। साथ ही उनसे प्रति माह अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 

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