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Shrikant Tyagi: गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Thu, 22 Sep 2022 05:19 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवरर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवरर्क, नोएडा Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 22 Sep 2022 05:19 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मामले को लेकर श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने कहा है कि मेरा सम्मान अभी वापस नहीं मिला है।

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High Court reserves verdict on Shrikant Tyagi s bail plea
श्रीकांत त्यागी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नोएडा की ओमेक्स सिटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मामले को लेकर श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने कहा है कि मेरा सम्मान अभी वापस नहीं मिला है।  

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अगस्त महीने में पुलिस ने महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कहा था कि महिला के साथ की गई अभद्रता के लिए वह खेद जताता है। उससे आवेश में गलती हो गई थी।

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त्यागी को मेरठ के परतापुर से गिरफ्तार किया गया था। वह कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में था। इसके लिए उसने कोर्ट में आवेदन भी किया था। गिरफ्तारी के बाद त्यागी को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय लाया गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लुकसर स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया था।

इन तीन मामले में पहले ही मिल चुकी थी जमानत
इससे पहले सोसाइटी में महिला से अभद्रता, कब्जा और धोखाधड़ी के तीन मामलों में श्रीकांत त्यागी को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई थी, जिनमें श्रीकांत पर प्रदेश सरकार के सचिवालय का स्टीकर गाड़ी पर लगाने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। हालांकि, तब गैंगस्टर एक्ट के कारण श्रीकांत को जेल में ही रहना पड़ा था। इस मामले में भी अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की थी।
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