{"_id":"6a4a66c099186a0a290c76cd","slug":"shakarpur-murder-case-minor-accused-to-be-tried-as-an-adult-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-144223-2026-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"शकरपुर हत्याकांड: नाबालिग आरोपी पर अब वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शकरपुर हत्याकांड: नाबालिग आरोपी पर अब वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा
विज्ञापन
पहले भी हत्या के मामले में था आरोपी, जमानत पर रहते हुए की थी वारदात, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर बोर्ड का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में हुए चर्चित हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने अहम फैसला सुनाते हुए बाल आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। विश्वास नगर स्थित जेजेबी के प्रधान मजिस्ट्रेट साहिल खुर्मी ने यह आदेश पूर्वी जिला पुलिस की ओर से प्रस्तुत वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच के आधार पर पारित किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही वर्ष 2024 के एक हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था और वर्तमान वारदात के समय जमानत पर बाहर था। हत्या जैसे जघन्य अपराध की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जांच अधिकारी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत अर्जी दाखिल कर उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी। बोर्ड ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस मांग को स्वीकार कर लिया।
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह आदेश निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने फोरेंसिक, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए अदालत के समक्ष मजबूत मामला प्रस्तुत किया। मामला 7 दिसंबर 2025 का है। शकरपुर मार्केट में 22 वर्षीय देव कुमार पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल देव कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
जांच के दौरान पुलिस ने बाल आरोपी को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। इसके अलावा फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया, जिसके आधार पर जेजेबी ने आरोपी को वयस्क के रूप में ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में हुए चर्चित हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने अहम फैसला सुनाते हुए बाल आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। विश्वास नगर स्थित जेजेबी के प्रधान मजिस्ट्रेट साहिल खुर्मी ने यह आदेश पूर्वी जिला पुलिस की ओर से प्रस्तुत वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच के आधार पर पारित किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही वर्ष 2024 के एक हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था और वर्तमान वारदात के समय जमानत पर बाहर था। हत्या जैसे जघन्य अपराध की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जांच अधिकारी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत अर्जी दाखिल कर उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी। बोर्ड ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस मांग को स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह आदेश निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने फोरेंसिक, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए अदालत के समक्ष मजबूत मामला प्रस्तुत किया। मामला 7 दिसंबर 2025 का है। शकरपुर मार्केट में 22 वर्षीय देव कुमार पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल देव कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
जांच के दौरान पुलिस ने बाल आरोपी को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। इसके अलावा फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया, जिसके आधार पर जेजेबी ने आरोपी को वयस्क के रूप में ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया।