फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   sexual relation in friendship was not in category of rape

दोस्ती में बना शारीरिक संबंध रेप नहीं: कोर्ट

Tue, 27 Oct 2015 12:47 AM IST
Updated Tue, 27 Oct 2015 12:47 AM IST
विज्ञापन
sexual relation in friendship was not in category of rape

यदि कोई युवती यह सोच कर किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती है कि वह उससे विवाह करेगा तो यह कृत्य रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर ही पुरुष के खिलाफ मामला बनता है।

विज्ञापन


अदालत का कहना है कि पुरुष व महिला के बीच दोस्ती में बने शारीरिक संबंध भी रेप नहीं है। साकेत अदालत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विरेंद्र भट्ट ने गाजियाबाद निवासी युवक को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता युवती व उसकी मां के बयानों में विरोधाभास है। युवती ने कहा कि उसके साथ आरोपी ने 21 फरवरी 13 को घर में जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

मां बोली युवती जब घर आई तो खुश थी

sexual relation in friendship was not in category of rape

वहीं उसकी मां का बयान है कि युवती जब घर आई तो खुश थी, जबकि यदि उससे जबरदस्ती की होती तो वह नाराज होती। इसी प्रकार मां-बेटी के बयानों से स्पष्ट है कि करीब डेढ़ वर्ष तक युवती ने अपने परिवार को आरोपी के बारे में नहीं बताया।


वहीं जब आरोपी उनके घर गया तो भी विवाह के संबंध में कोई बात नहीं हुई। अदालत ने युवती के उस तर्क को भी खारिज किया कि आरोपी ने उससे दोनों के नाम पर घर खरीदने के लिए चार लाख रुपये लिए जिसे वह अपनी चचेरी बहन से लेकर आई।

अदालत ने कहा कि बहन घरेलू महिला है और उसकी अपनी कोई आय नहीं है। ऐसे में पहली ही मुलाकात में इतनी बड़ी राशि वह कैसे व कहां से दे सकती है।

उनके बीच दोस्ती में ही शारीरिक संबंध बने

sexual relation in friendship was not in category of rape

इतना ही नहीं उसने इस संबंध में अपने पति तक को नहीं बताया। स्पष्ट है कि यह कहानी बनाई गई है। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों से भी साफ है कि युवती की आरोपी से दोस्ती थी और उनके बीच दोस्ती में ही शारीरिक संबंध बने।


अदालत ने कहा ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने कभी भी विवाह की बात की हो। युवती ने आरोप लगाया था कि दोनों की वैवाहिक साइट के जरिए मुलाकात हुई थी।

बाद में आरोपी की बहन व मां ने एक शोरूम खोलने के लिए एक करोड़ की मांग की जिसका आरोपी ने समर्थन किया। मना करने पर आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed