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Delhi NCR News: सीजीएचएस सोसायटियों में 21 दिन में होगा सुरक्षा ऑडिट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
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इमारत की मजबूती, अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट की होगी जांच
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लापरवाही या हादसे पर सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी होगी जिम्मेदार

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। सभी सोसायटियों को 21 दिन के भीतर अपनी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार सहकारी समिति को तीन हफ्ते में सौंपनी होगी।
दिल्ली में करीब 1800 पंजीकृत सोसायटियां हैं, जिन्हें यह ऑडिट कराना होगा। इसमें इमारत की मजबूती, आग से बचाव और लिफ्ट की सुरक्षा की जांच शामिल है। अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एजेंसी भवन की बाहरी दीवारों, छत और सीढ़ियों की जांच करेगी। बड़ी दरार या ढांचे को नुकसान मिलने पर तुरंत मरम्मत करानी होगी। सोसायटियों को फायर एनओसी और आग बुझाने वाले उपकरणों की स्थिति भी जांचनी होगी। लिफ्ट के सुरक्षा प्रमाण पत्र और नियमित रखरखाव की भी जांच की जाएगी।
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लापरवाही पर कमेटी जिम्मेदार
रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 2007 का हवाला दिया है। इसके तहत भवन की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की है। सुरक्षा में लापरवाही या हादसा होने पर कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा। गंभीर खतरा मिलने पर कमेटी को तुरंत संबंधित विभागों को सूचना देनी होगी। सोसायटियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति 30 दिन में दिल्ली की रिपोर्ट सहकारिता विभाग को देगा।
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