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सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक को बड़ा झटका, 34 ग्राहकों के पैसे लौटाने का दिया आदेश 

Thu, 18 Aug 2016 07:54 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 18 Aug 2016 07:54 AM IST
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SC order to Unitech Builders, have to return 15 crore to 34 buyers
सुप्रीम कोर्ट

यूनिटेक बिल्डर्स को गुड़गांव के एक प्रॉजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुड़गांव के विस्टा प्रॉजेक्ट में फ्लैट खरीदारों को पैसे लौटाने का आदेश दिया है। 

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कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वह 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये वापस करे। ये ग्राहक यूनिटेक के गुड़गांव में चल रहे विस्टास प्रोजेक्ट के हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह निवेशकों की रकम वापस कर सके। पिछले सप्ताह कंपनी के वकील ए एम सिंघवी ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच से कहा था कि अगर कंपनी के पास पैसा होता तो वह फ्लैट और बिल्डिंग बनाकर ही दे देती।

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30 सितंबर तक रकम वापस करने का आदेश

SC order to Unitech Builders, have to return 15 crore to 34 buyers
कोर्ट

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया कि कंपनी को फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस करने होंगे। कोर्ट ने रिफंड मांगने वाले खरीदारों से भी कहा था कि वह बिल्डर से कितना पैसा चाहते हैं, इसका ब्योरा दें। 

गौरतलब है कि यूनिटेक की गुड़गांव और नोएडा की आवासीय परियोजना के दो दर्जन से ज्यादा खरीदारों ने बिल्डर द्वारा समय पर फ्लैट नहीं दिए जाने के खिलाफ उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में शिकायत कर दी थी। 

अदालत के आदेश के मुताबिक 30 सितम्बर तक यूनिटेक को पूरी रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट खुद ग्राहकों को रकम वापस करने का इंतजाम करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होगी।

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