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सुप्रीम कोर्ट से राहत, सिख दंगे में दोषी ठहराए गए 34 लोगों को मिली जमानत
Wed, 24 Jul 2019 12:39 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Wed, 24 Jul 2019 12:39 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
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1984 में त्रिलोकपुरी में हुए सिख दंगे के मामले में दोषी ठहराए गए 34 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी है। गत नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी लोगों को दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को 34 लोगों को जमानत दी है। गत वर्ष 28 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 89 लोगों को दंगा करने, घरों में आग लगाने सहित अन्य अपराधों में दोषी ठहराए जाने के निचली आदालत के फैसले को सही करार दिया था।
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इन सभी को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से 20 दोषियों ने पहले अपील दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है।
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