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तोड़फोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Tue, 22 Jul 2014 04:54 PM IST
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फरीदाबाद में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ दीपावली कॉलोनी के लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस पर स्टे मिलेगी या नहीं, इसकी सुनवाई बुधवार को होगी। याचिका मंजूर होने पर कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है।
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गौरतलब है कि दुर्गा बिल्डर ने 492 लोगों को एरिया की जमीन बेची थी। लेकिन बाद में उसी जमीन को आठ बिल्डरों को बेच दिया गया। उन्होंने इसी जमीन पर करीब 6200 आशियाने बनवा दिए। ऐसे में वास्तविक मालिकों को यह जमीन नहीं मिल सकी।
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इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी जमीन वापस लेने के लिए नगर योजनाकार पर दबाव बनाया है। इसमें कोर्ट ने नगर योजनाकार को एरिया की जगह खाली कर बॉयर्स को देने के आदेश दिए हैं।
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इसी को लेकर पिछले दिनों नगर योजनाकार की ओर से 2200 लोगों के घर तोड़ने के नोटिस जारी किए गए थे। इसकी मियाद 18 जुलाई को समाप्त हो गई।
ऐसे में आशियाना टूटने के भय से दीपावली कॉलोनी के निवासियों ने शुक्रवार व शनिवार को बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि वह तोड़फोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन रविवार को प्रशासन ने तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इसके खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ। दीपावली एन्क्लेव (मध्य) आरडब्यूए एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दे रखी है।