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E-Cigarette: दिल्ली में स्कूल-कॉलेज के आसपास ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक, अदालत ने कहा- ऑनलाइन बिक्री भी न हो

Tue, 13 Dec 2022 05:27 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 13 Dec 2022 05:27 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक (ई) सिगरेट रोकथाम अधिनियम-2019 को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए समिति के गठन संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने रेखांकित किया कि सरकारी तंत्र में इस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।  

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Sale of e cigarettes banned near schools and colleges in Delhi
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक (ई) सिगरेट रोकथाम अधिनियम-2019 को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए समिति के गठन संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने रेखांकित किया कि सरकारी तंत्र में इस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।  
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अदालत ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री न हो। पुलिस से उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेज के आसपास ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए भी कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

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