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Delhi NCR News: समाचार रिपोर्टों की प्रतियां दाखिल करने वाली सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 07:10 PM IST
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सिख विरोधी दंगा मामला:
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- सज्जन कुमार जनकपुरी और विकास पुरी थानों में दर्ज प्राथमिकियों से जुड़े सिख विरोधी दंगों के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार कर ली। उसमें दो मीडिया संस्थानों के 2 से 11 नवंबर, 1984 के बीच प्रकाशित कुछ समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकास पुरी पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकियों से जुड़े सिख विरोधी दंगों के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने आवेदन स्वीकार कर लिया और दोनों मीडिया संस्थानों को प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र और आवेदन में उल्लेखित समाचार लेखों का एक नया प्रिंटआउट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
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अदालत ने सज्जन कुमार की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने पिछले मामले के एक गवाह के बयान को मौजूदा मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में लेने की मांग की थी। यह गवाह भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी से थे और उन्होंने नवंबर 1984 में सज्जन कुमार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के संदर्भ में गवाही दी थी। सज्जन कुमार की ओर से यह दिखाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि आरोपियों ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में और उसके आसपास शांति मार्च और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया था या उनमें भाग लिया था। वकील ने तर्क दिया कि इन अखबारी रिपोर्टों के माध्यम से अभियुक्त न केवल यह प्रदर्शित करना चाहता है कि वह उस क्षेत्र का सांसद था जहां घटना घटी थी, बल्कि वह घटना के बाद की शाम को भी जनता के सामने मौजूद था। इसलिए, गवाहों की तरफ से उसे कई वर्षों या दशकों तक न पहचानने या उसका नाम न लेने का कोई कारण नहीं था।
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