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'विदेश यात्रा के लिए अनुमति नहीं मांगी': केजरीवाल को बड़ी राहत, जानें पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने क्या कहा

Wed, 04 Jun 2025 10:22 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 04 Jun 2025 10:22 PM IST
सार

Kejriwal Passport Verdict: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को एक बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनके पासपोर्ट के 10 साल के नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

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Rouse Avenue Court approves renewal of Arvind Kejriwal passport
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एनओसी दे दी है। 

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सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि आवेदक विदेश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं मांग रहा है, जाहिर है कि वह भविष्य में विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन यह भी आवेदक को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए पूरे 10 साल की अनुमति देने के रास्ते में नहीं आ सकता है।
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अदालत ने कहा कि उनकी जमानत की शर्तों में पहले से ही यह निर्धारित है कि वह अदालत की औपचारिक अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे में अदालत ने केजरीवाल की याचिका स्वीकार कर ली। 
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हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को विदेश यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए उन्हें नया आवेदन दाखिल करना होगा। 

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