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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Risk of re-offending; bail denied.

Delhi NCR News: दोबारा अपराध की आशंका, जमानत से इंकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में नामजद आरोपी इशांत गांधी उर्फ ईशू की नियमित जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने कहा कि आरोपी पर पुलिस अधिकारी पर सीधे गोली चलाने के गंभीर आरोप हैं और मामले की परिस्थितियों व उसके दोबारा अपराध करने की आशंका को देखते हुए इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। पुलिस के अनुसार आरोपी नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है।

घटना 22 अगस्त 2025 की है। क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम को सूचना मिली थी कि इशांत गांधी बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर अवैध हथियार लेकर गांव फरीदपुर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर बैरिकेड लगाए। बिना नंबर प्लेट की बाइक को रुकने का इशारा करने पर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। हालांकि, पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही दबोच लिया। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी रंगदारी व अवैध गतिविधियों में लिप्त आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पुनरावृत्ति की आशंका को आधार मानते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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