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बिना वेरिफिकेशन किरायेदार और नौकर रखने पर प्रतिबंध

Thu, 24 Aug 2017 10:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 24 Aug 2017 10:43 PM IST
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  Restriction on keeping tenant and servants without verification
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 बिना पुलिस वेरिफिकेशन किरायेदार, नौकर या पेइंग गेस्ट रखने पर जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश समीरपाल सरो ने यह आदेश दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए।  

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आदेशों में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त की ओर से जिलाधीश के संज्ञान में लाया गया है कि प्राय: जिला के लोग उक्त प्रकार की लापरवाही करते हैं, जिसके कारण आम जान-माल की हानि की सम्भावना बनी रहती है। इस संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है, ताकि किरायेदार, नौकर अथवा पेइंग गेस्ट के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस की जांच के माध्यम से स्पष्ट हो सके।   
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जिलाधीश ने आदेशों के अनुसार कुछ आवश्यक बिंदुओं को अमल में लाना अनिवार्य किया है। इनके अंतर्गत होटल, गेस्ट हाऊस, धर्मशाला, पीजी, अस्पताल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की आईडी लेकर रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज की जाए। साइबर कैफे पर संबंधि व्यक्तियों के विवरण का रिकार्ड रखा जाए। 
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इन स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटवी कैमरे लगवाए जाएं, जिसकी रिकार्ड क्षमता कम से कम 30 दिन आवश्य हो। ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित सी फार्म भरवाया जाए। जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों की अवहेलना करने वाले किस भी दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  

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