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विवाहिता से घर में घुसकर किया था रेप, मिली सजा

Wed, 04 Nov 2015 08:02 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो / अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Wed, 04 Nov 2015 08:02 PM IST
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Rapist get punishment in court.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को सात वर्ष की कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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बुधवार को अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। पेश मामले में थाना छांयसा में एक महिला ने 28 सितंबर 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि उसने अपनी बेटी की शादी दिल्ली में की थी।
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शादी के कुछ दिनों बाद ही छांयसा क्षेत्र में रहने वाला अशोक कुमार उसकी बेटी को ससुराल से भगा लाया। इस कारण ससुराल वालों ने बेटी को छोड़ दिया।

इसके बाद वह गांव में ही रहने लगी। महिला ने शिकायत में कहा था कि 27 सितंबर 2014 को अशोक उसके घर में घुस आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, तभी से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने आरोपी अशोक को सात वर्ष की कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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