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Delhi: राहुल को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली पोस्ट हटाने का निर्देश, HC ने कही यह बात
Thu, 21 Dec 2023 09:20 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 21 Dec 2023 09:20 PM IST
सार
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि हालांकि, पोस्ट को एक्स द्वारा हटा दिया गया था, यह भारत के बाहर उपलब्ध रहा और गांधी के वकील से इसे हटाने के लिए कहा है।
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राहुल गांधी और दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2021 में दुष्कर्म और हत्या की शिकार नाबालिग दलित लड़की की पहचान का खुलासा किए जाने वाले पोस्ट को हटाने को कहा है। अदालत सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर की 2021 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ओल्ड नंगल गांव में एक श्मशान के पुजारी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने से संबंधित पोस्ट है। पोस्ट के बाद राहुल के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, लेकिन यह भारत के बाहर उपलब्ध रहा। अगर हमें पीड़िता की पहचान की रक्षा करनी है तो जरूरी है कि यह पूरी दुनिया में किया जाए। पीठ ने राहुल के वकील तरन्नुम चीमा से कहा, आप इसे हटा क्यों नहीं लेते? कृपया अपना पोस्ट हटा लें, अन्यथा इसे पूरी दुनिया में प्रेस उठा सकती है।
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एफआईआर दर्ज करने की हुई थी मांग
साल 2021 में मकरंद ने याचिका दायर की थी। अदालत इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सोशल मीडिया पर पीड़िता के पिता के साथ फोटो शेयर कर उसकी पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने 4 अगस्त 2021 को नौ वर्षीय लड़की के माता-पिता से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़िता के माता-पिता के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी। पोस्ट को छह अगस्त को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने हटा दिया था।
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