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ग्रेनो में बिना अनुमति बन रहे प्रोजेक्ट होंगे सील

Wed, 28 Oct 2020 05:16 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा 
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा  Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Wed, 28 Oct 2020 05:16 PM IST
सार

  • प्रदूषण फैलाने वालों पर अब होगी और सख्ती
  • शहर का प्रदूषण घटाने को सभी महकमे एकजुट

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Projects being built in Greater Noida will be sealed without permission
वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहर में प्रदूषण को घटाने के लिए जिले के सभी सरकारी महकमे एकजुट हो गए हैं। प्रदूषण फैलाने वालों पर और सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। बिना अनुमति निर्माण कर रहे बिल्डरों के प्रोजेक्ट सील किए जाएंगे। खुले में निर्माण सामग्री ढोने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की जाएंगी।

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प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में मंगलवार को सभी महकमों की मैराथन बैठक हुई, जिसमें यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, जिलाधिकारी सुहास एलवाई समेत पुलिस-प्रशासन के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, यूपीएसआईडीसी, परिवहन विभाग, क्रेडाई व नरेडको के प्रतिनिधि शामिल हुए। 
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सीईओ ने कहा कि ग्रेप का कड़ाई से पालन कराने के लिए संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो साइटों पर जाकर निरीक्षण करेगी। अगर अनुमति नहीं होगी तो उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा। साइट पर प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं है तो जुर्माना लगेगा। प्रदूषण रोकने के उपाय न करने वाली बिल्डर साइटों पर नोटिस चस्पा होंगे। 
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एक गूगल फॉर्म तैयार कर क्रेडाई व नरेडको के जरिये बिल्डरों को उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर एनजीटी के दिशा-निर्देश लिखे होंगे। 20 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट पर पर्यावरण एनओसी, स्मॉग गन, पैन टिल्ट जूम कैमरा, पानी का छिड़काव, ग्रीन कवर की तत्काल व्यवस्था की जाएगी। जोनल अधिकारी अपने एरिया में प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन कराएंगे। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाएंगे। निर्माण अवशेष को एक जगह एकत्रित कर उसे ढक कर रखना होगा। कच्ची व पक्की सड़कों पर धूल न उड़ने के इंतजाम किए जाएंगे। सीईओ ने इन निर्देशों को तत्काल पालन करने को कहा है।


ग्रेनो के 25 बिल्डरों पर लगाया 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना
प्राधिकरण ने प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी से तय नियमों की अनदेखी करने पर 25 बिल्डरों पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें शुभकामना बिल्डटेक, रुद्रा बिल्डवेल, अर्थ टाउन इंफ्राटस्ट्रक्चर, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, राजहंस इंफ्राटेक, सुपरटेक, अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक, एंटीसिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,  कैपिटेल इंफ्राटेक, स्टार सिटी रियल एस्टेट, केवीआईआर टावर्स, अंतरिक्ष इंजीनियर्स, जेएमडीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, विहान ग्रींस डेवलपर्स, डिलीजेंट बिल्डर्स, सोलरीज रियलटेक, अल्पाइन इंफ्रा, फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम, सोलरीज इंफ्राटेक्स, साईं नमो नम: कंस्ट्रक्शन, देवसी कंस्ट्रक्शन, फ्लोरल रियलकॉन व इरिश इंफ्रास्ट्रक्चर  शामिल हैं। इन सभी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन बिल्डरों ने साइटों पर न तो स्मॉग गन लगा रखी है और न ही ग्रीन कवर कर रखा है। इन साइटों पर धूल भी उड़ती मिली, जिस पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। 

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