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प्रिंस हत्याकांड : आरोपी आरोपी छात्र की हुई जमानत याचिका खारिज..
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Tue, 06 Feb 2018 10:15 AM IST
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भोंडसी स्थित विद्यालय में प्रिंस की हत्या मामले में सोमवार को बाल अदालत ने आरोपी भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के परिजनों ने सोमवार को ही अदालत में याचिका दायर की थी।
इस पर तुरंत ही बहस कर अदालत ने फैसला दे दिया। अब 12 फरवरी को आरोपी की पेशी होगी। वहीं, चार याचिकाओं पर 22 फरवरी को बहस होगी।
सोमवार को आरोपी के परिजनों ने बाल अदालत में याचिका दायर की थी कि सीबीआई को भोलू को हिरासत में लिए सोमवार को 90 दिन का समय हो गया। अब तक सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की।
जबकि सीबीआई को 60 दिन के भीतर ही चार्जशीट दाखिल करनी थी। उन्होंने ऐसे एक मामले का उदाहरण भी अदालत को देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल के मामले में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने पर आरोपी को डिफाल्ट जमानत दे दी थी।
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इसलिए बाल अदालत से भी उन्हें रहत मिलनी चाहिए और जुवेनाइल को डिफाल्ट जमानत दी जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सभी पक्ष मौजूद होने पर तुरंत ही बहस करने के आदेश दिए। बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला देते हुए आरोपी भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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इस पर तुरंत ही बहस कर अदालत ने फैसला दे दिया। अब 12 फरवरी को आरोपी की पेशी होगी। वहीं, चार याचिकाओं पर 22 फरवरी को बहस होगी।
सोमवार को आरोपी के परिजनों ने बाल अदालत में याचिका दायर की थी कि सीबीआई को भोलू को हिरासत में लिए सोमवार को 90 दिन का समय हो गया। अब तक सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की।
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जबकि सीबीआई को 60 दिन के भीतर ही चार्जशीट दाखिल करनी थी। उन्होंने ऐसे एक मामले का उदाहरण भी अदालत को देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल के मामले में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने पर आरोपी को डिफाल्ट जमानत दे दी थी।
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इसलिए बाल अदालत से भी उन्हें रहत मिलनी चाहिए और जुवेनाइल को डिफाल्ट जमानत दी जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सभी पक्ष मौजूद होने पर तुरंत ही बहस करने के आदेश दिए। बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला देते हुए आरोपी भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।